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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

SHIKSHAK BHARTI HIGHCOURT : 69000 शिक्षक भर्ती में गलत उत्तरों के मामले में सुनवाई एक जून को, महाधिवक्ता रखेंगे सरकार का पक्ष

SHIKSHAK BHARTI HIGHCOURT : 69000 शिक्षक भर्ती में गलत उत्तरों के मामले में सुनवाई एक जून को, महाधिवक्ता रखेंगे सरकार का पक्ष

विधि संवाददाता,लखनऊ।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए एक जून की तिथि नियत की है। एक जून को महाधिवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे।वहीं शनिवार को न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष याचियों की ओर से काफी देर तक दलील दी गई। याचियों की ओर से सरकार के जवाबी हलफनामे को अपर्याप्त बताया गया। याचियों की ओर से बहस समाप्त हो जाने पर महाधिवक्ता ने एक जून से सरकार की ओर से तर्क रखने की बात कही। जिस पर कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई 1 जून के लिए तय दी। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से करीब पचास वकील उक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग में कनेक्टेड थे। सुनवाई सुगम तरीके से होने पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने अपने कोर्ट प्रशासन की भी प्रशंसा की।उल्लेखनीय है कि याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के सम्बंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर उन्होंने  कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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