परिषदीय स्कूलों में 69000 शिक्षक चयन के लिए भले ही सारी गाइडलाइन बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की है। उसी की देखरेख में इन दिनों ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं। यह पूरा होते ही अभ्यर्थियों को वर्गवार, श्रेणीवार और उनके गुणांक व भारांक के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा।
लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और उनका चयन करके नियुक्ति पत्र देने का जिम्मा जिला चयन समितियों के पास में होगा। किसी अर्ह अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ तो उसकी जवाबदेह समिति की ही होगी। परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिलों में अभ्यर्थियों की चयन व नियुक्ति के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 संशोधित नियमों के तहत जिला चयन सामिति का गठन होगा।
चयन समिति का गठन होगा। समिति में एससी, एसटी व ओबीसी के व्यक्ति नहीं हैं तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से इन वर्गों के अधिकारियों का चयन समिति के लिए करेंगे। उसी समिति के निर्देशन में चयन व नियुक्ति की पूरी कार्यवाही चलेगी।
समिति ऑनलाइन आवेदन में भरी प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करेगी और यह तय करेगी कि नियमावली व शासनादेश के अनुरूप अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए। चयन व नियुक्ति के संबंध में जिला चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा। सभी जिलों में एक साथ तीन से छह जून तक काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने का आदेश है।
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