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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ANSWER KEY : 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, अब रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

ANSWER KEY : 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, अब रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

● अभ्यर्थी आज से वेबसाइट पर  देख सकेंगे उत्तर कुंजी,भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए आदेश का इंतजार

● रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद करेगा

● भर्ती की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर बड़ी संख्या में मिली हैं आपत्तियां,लेकिन कुछ ही प्रश्नों के जवाब बदलने के हैं संकेत

प्रयागराज, जेएनएन। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। अभ्यर्थी शनिवार से वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देख सकेंगे। अब भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए आदेश का इंतजार है। रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। परीक्षा नियामक कार्यालय के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर भले ही बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली हैं, लेकिन कुछ ही प्रश्नों के जवाब बदलने के संकेत हैं। ज्ञात हो कि परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम योगी ने कहा था कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी।बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। कैविएट दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से यह अनुरोध किया जाएगा कि उसका पक्ष सुने बिना शीर्ष अदालत कोई निर्णय न करे। बता दें कि 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार की ओर से तय किए गए उत्तीर्ण अंक को शिक्षामित्रों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अंततोगत्वा हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया है।लिहाजा शिक्षामित्रों की ओर से यह कहा गया है कि वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर ही मुहर लगाई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है। 

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