ALLAHABAD HIGHCOURT, RESULT : यूपीटीईटी 2017 का संशोधित रिजल्ट दो माह में करें घोषित, इसके बाद दो माह में शिक्षक भर्ती परीक्षा पुन: करें आयोजित- हाईकोर्ट
टीईटी-2017 का परिणाम दो महीने में घोषित करें: हाईकोर्ट
विधि संवाददाता, लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीईटी-2017 के परिणाम दो माह में घोषित करने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए टीईटी-2017 का परिणाम 14 प्रश्नों को हटाने के बाद घोषित करने के सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकार को परिणाम घोषित करने के अगले दो माह के भीतर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2018 कराने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील को निर्णित करते हुए दिया। उल्लेखनीय है कि अपील में एकल पीठ के 6 मार्च 2018 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने यूपी टीईटी-2017 के संबंध में जारी उत्तरमाला में 14 प्रश्नों को गलत पाते हुए 18 अक्टूबर 2017 को जारी उक्त उत्तरमाला के 14 प्रश्नों को हटाने के बाद पुन: परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। साथ ही पुन: परिणाम घोषित होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 कराए जाने पर रोक लगा दी थी।
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