ALLAHABAD HIGHCOURT, MADARASA, TEACHER : हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षक के मामले को बड़ी बेंच को भेजा
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । कोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ ने एक मदरसा शिक्षक के सेवा सम्बंधी मामले में मदरसा कानून के तहत तीन अहम सवाल उठाते करते हुए इन पर निर्णय के लिये मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बड़ी बैंच बनाने के लिये मामले को मुख्य न्यायमूर्ति या वरिष्ठ न्यायमूर्ति के समक्ष पेश किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने अम्बेडकर नगर जिले के एक मदरसा शिक्षक मोहम्मद जावेद की याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि वह वर्ष 2011में मदरसा निसारउल उलूम शाहजादपुर में बतौर अंशकालिक शिक्षक तैनात हुआ था। उसका नियत वेतन चार हजार रुपये प्रति माह आठ फीसदी वार्षिक वेतन वृधि के साथ नियत था। याची ने नियमित शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने, नियमितीकरण किये जाने समेत पक्षकारों- राज्य सरकार, मदरसा शिक्षा परिषद और जिला अल्प संखयक कल्याण अधिकारी द्वारा कोई नियमित नियुक्ति न किये के निर्देश देने की गुजरिश की थी। याची ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम,2004 और इसके तहत बने रेगुलशन्स का हवाला देकर उक्त आग्रह किया था। अदालत ने इस पर तीन महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए मामले को बड़ी बेंच के सुपुर्द कर दिया।
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