ACP, PROMOTION, GRADE PAY : समय से पहले 8700 ग्रेड पे पर प्रमोशन तो एसीपी का लाभ नहीं, वित्तीय स्तरोन्नयन में संवर्गों के बीच विसंगति दूर करने को शासन का फैसला, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश
समय से पहले 8700 ग्रेड पे पर प्रमोशन तो एसीपी का लाभ नहीं
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकारी सेवाओं में वेतन मैटिक्स लेवल-10 (ग्रेड पे 5400 रुपये) के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शासकीय कर्मचारी की पदोन्नति यदि 8700 रुपये ग्रेड पे पर हो जाती है तो उसे वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी) का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। एसीपी को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों के बीच व्याप्त विसंगति को दूर करने के लिए वित्त विभाग ने सोमवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के दौरान तीन एसीपी का लाभ देती है। सीधी भर्ती के जरिये 5400 रुपये ग्रेड पे पर नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को 10, 16 और 26 वर्षों की सेवा पूरी होने पर बतौर एसीपी क्रमश: 6600, 7600 और 8700 रुपये ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है। लोक निर्माण विभाग समेत कुछ अन्य विभागों में ऐसी व्यवस्था है जहां 5400 रुपये ग्रेड पे पर नियुक्त होने वाले कार्मिक की 10 साल की सेवा से पहले ही ऐसे पद पर पदोन्नति हो जाती है जिसका ग्रेड पे 6600 रुपये या इससे ज्यादा है। वहीं 16 साल की सेवा से पहले उनकी पदोन्नति 7600 रुपये ग्रेड पे और 26 साल की सेवा से पूर्व 8700 रुपये ग्रेड पे वाले पद पर हो जाती है। इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि ऐसे सरकारी कार्मिकों को किसी भी दशा में एसीपी के तहत 8700 रुपये ग्रेड पे (वेतन मैटिक्स लेवल-13) से उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि उनकी पहली पदोन्नति ही सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे के पद पर होती है तो उन्हें पहली और दूसरी एसीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
वित्तीय स्तरोन्नयन में संवर्गों के बीच विसंगति दूर करने को शासन का फैसला, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश
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