SHIKSHAK BHARTI, ALLAHABAD HIGHCOURT : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 26 को
विधि संवाददाता लखनऊ | 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में राज्य सरकार की तथा कई विशेष अपीलों पर अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी। मंगलवार को मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा।
इसके बाद समय की कमी के कारण न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तिथि तय की है। उल्लेखनीय है कि विशेष अपीलों में एकल पीठ के 30 मार्च 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद्द कर दिया था।
आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जनवरी में परीक्षा कराई गई थी। अब लिखित परीक्षा हुए 9 महीने हो गए हैं फिर भी चार लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय कर दिया। इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सरकारी नियमों के हिसाब से भर्ती के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई हो और महाधिवक्ता हर सुनवाई में मौजूद रहें।
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