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ALLAHABAD HIGHCOURT, PENSION : कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी व फंड में कटौती गलत : हाई कोर्ट

ALLAHABAD HIGHCOURT, PENSION : कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी व फंड में कटौती गलत : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुशासनिक नियमावली कर्मचारी को गलती का दंड देने के लिए है। इसे कर्मचारी के वारिसों पर लागू नहीं किया जा सकता। कर्मचारी की मौत के बाद विभागीय कार्यवाही स्वत: समाप्त हो जाएगी। वैधानिक उत्तराधिकारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी की मौत के बाद जांच कर सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ से उसकी देनदारी की वसूली नहीं की जा सकती। फंडामेंटल रूल्स 54बी के तहत मृत कर्मचारी को कदाचार का दंड नहीं दिया जा सकता। विभागीय कार्यवाही कर्मी के जीवनकाल में पूरी होनी चाहिए।

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