PURANI PENSION, ALLAHABAD HIGHCOURT, NOTICE : पुरानी पेंशन योजना पर भारत के एटार्नी जनरल को नोटिस
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग और पेंशन फंड नियमावली विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की संवैधानिकता की चुनौती याचिका पर भारत के एटार्नी जनरल को नोटिस जारी की है। इस नोटिस के जरिए कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघ प्रयागराज की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन जुलाई तक जवाब दाखिल कर दिया जाए। याचिका में नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के अंशदान को शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। इससे फायदा या नुकसान कर्मचारी का होगा। यह कर्मचारियों के विधिक अधिकारों का हनन है। कर्मचारियों ने उनकी मर्जी के बिना नई योजना जबरन थोपने का विरोध किया और प्रदेशव्यापी हड़ताल की। जिससे राजकीय मुद्रणालय में हाईकोर्ट की काजलिस्ट तक नहीं छप सकी और न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ।
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