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ALLAHABAD HIGHCOURT, PURANI PENSION : पुरानी पेंशन बहाली के मामले में अंतर्हस्तक्षेपी अर्जी दाखिल

ALLAHABAD HIGHCOURT, PURANI PENSION : पुरानी पेंशन बहाली के मामले में अंतर्हस्तक्षेपी अर्जी दाखिल

प्रयागराज : राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतर्हस्तक्षेपी अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी हाईकोर्ट कर्मचारी अधिकारी संघ की तरफ से अधिवक्ता विजय गौतम ने दाखिल की है। दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से स्वत: प्रेरित याचिका के पीठ के सुनने के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इस जनहित याचिका को समाप्त कर अंतर्हस्तक्षेपी अर्जी को अलग से याचिका माना जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने याचिका इस पीठ को सुनवाई के लिए नामित की है। इसके बावजूद नामित करने के लिए याचिका मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाए। राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघ की तरफ से अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पेंशन को लेकर कोर्ट में उठे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। तकनीकी कारणों से याचिका की सुनवाई टालने का प्रयास भी सरकार की ओर से हो रहा है।

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