SHIKSHAK BHARTI : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीबीआइ जांच संबंधी सुनवाई टली
विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआइ जांच के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर बुधवार को सुनवाई टल गई। बार कोडिंग एजेंसी की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की बेंच के समक्ष और समय दिए जाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। एक नवंबर को इस मामले में सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए मामले की जांच सीबीआइ को करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने अपील दाखिल की है। वहीं सिंगल बेंच ने भी 10 दिसंबर को सीबीआइ से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है।
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