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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

SHIKSHAK BHARTI, ALLAHABAD HIGHCOURT : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में 20वें और उसके बाद के संशोधनों से जुड़े कागजात तलब किए, शिक्षामित्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

SHIKSHAK BHARTI, ALLAHABAD HIGHCOURT : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में 20वें और उसके बाद के संशोधनों से जुड़े कागजात तलब किए, शिक्षामित्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अर्हता अंकों की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर 20वें और उसके बाद के संशोधनों से जुड़े कागजात तलब किए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने मोहित, मनोज व अनिल वर्मा की याचिका पर दिया है। 1याचिका के अनुसार याची शिक्षामित्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उनका समायोजन रद करते हुए उन्हें अर्हता प्राप्त करने के लिए दो अवसर दिए जाने को कहा है। इधर 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 20वां संशोधन कर न्यूनतम अर्हता अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह अर्हता 45 और अनुसूचित जाति के लिए 40 अंक की है। याचियों का कहना है कि इससे वे परीक्षा के पहले चरण में ही असफल हो जाएंगे और उन्हें दो अवसर मिलने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ संशोधनों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

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