PENSION, NPS, HIGHCOURT, GOVERNMENT ORDER : 2005 से पूर्व अस्थाई नियुक्त और वर्तमान में स्थाई घोषित कर्मचारियों को दी जा रही NPS के बजाय पुरानी पेंशन देने का हाईकोर्ट का आदेश, एनपीएस में काटी गई धनराशि होगी समायोजित ।
PENSION, NPS, HIGHCOURT, GOVERNMENT ORDER : 2005 से पूर्व अस्थाई नियुक्त और वर्तमान में स्थाई घोषित कर्मचारियों को दी जा रही NPS के बजाय पुरानी पेंशन देने का हाईकोर्ट का आदेश, एनपीएस में काटी गई धनराशि होगी समायोजित ।
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