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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

INTERDISTRICT TRANSFER, HEAD TEAVHERS, BASIC SHIKSHA NEWS : प्रधानाध्यापकों के नहीं हो सकेंगे अंतरजनपदीय तबादले, नियम व दिशा निर्देश जारी।

INTERDISTRICT TRANSFER, HEAD TEAVHER, BASIC SHIKSHA NEWS : प्रधानाध्यापकों के नहीं हो सकेंगे अंतरजनपदीय तबादले, नियम व दिशा निर्देश जारी।

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का अंतर जिला तबादला नहीं होगा। इसमें केवल प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक व उच्च प्रा विद्यालय के सहायक अध्यापक ही दावेदारी कर सकेंगे। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने अंतर जिला तबादले के नियम-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें बीएसए को आवेदनों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।

परिषद ने अंतर जिला तबादले के संबंध में बीते 13 जनवरी को ही विज्ञप्ति जारी की थी, अब बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तबादला करने की समय सारिणी व अन्य निर्देश भेज दिए गए हैं। ज्ञात हो कि 16 जनवरी मंगलवार अपराह्न् से ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। यह स्थानांतरण शिक्षकों के सैलरी डाटा पर ही आधारित हैं। साथ ही शिक्षकों को अपना पैन नंबर व खाता नंबर आदि में आवेदन में भरना होगा। दिव्यांग, असाध्य रोगी व सरकारी सेवा में पति व पत्नी के होने का भी संबंधित प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। आवेदन फाइनल सम्मिट होने के बाद उसमें संशोधन नहीं हो सकेगा।

हर शिक्षक को ऑनलाइन आवेदन की प्रति संबंधित साक्ष्यों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 25 जनवरी तक अनिवार्य रूप से जमा करनी है। बीएसए आवेदन की प्रविष्टियों की जांच के लिए 27 जनवरी को जिला स्तर पर काउंसिलिंग का आयोजन करेंगे। इसमें आवेदन पत्र व संबंधित अभिलेख चेक होंगे, ताकि शासनादेश के इतर किसी को तबादले का लाभ न मिले। काउंसिलिंग में ही शिक्षकों से परिषद की ओर से जारी ज्येष्ठता संबंधी प्रारूप भी भराया जाएगा। बीएसए आवेदन पत्रों की जांच के बाद अपने यूजर आइडी पासवर्ड के जरिए 31 जनवरी तक परिषद मुख्यालय को सत्यापन रिपोर्ट भेजेंगे।

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