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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, BASIC SHIKSHA, DRINKING WATER : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया विद्यालयों में 30 नवंबर तक लगाए जाएं वाटर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग और देखरेख का भी इंतजाम किया जाए, ताकि सही समय पर उनकी सफाई भी होती रहे।

ALLAHABAD HIGHCOURT, BASIC SHIKSHA, DRINKING WATER : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया विद्यालयों में 30 नवंबर तक लगाए जाएं वाटर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग और देखरेख का भी इंतजाम किया जाए, ताकि सही समय पर उनकी सफाई भी होती रहे।

अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर लगाने का काम 30 नवंबर तक पूरा करने का आदेश दिया है। माध्यमिक शिक्षा सचिव को इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पांच दिसंबर को प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि जिन विद्यालयों में प्यूरीफायर लगाए जा चुके हैं, वहां जांच कराई जाए कि वह क्रियाशील हैं अथवा नहीं। वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग और देखरेख का भी इंतजाम किया जाए, ताकि सही समय पर उनकी सफाई भी होती रहे।

विनोद कुमार की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि वाटर प्यूरीफायर लगाने के लिए सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक के अनुमोदन पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को स्थानीय स्तर पर वाटर प्यूरीफायर की खरीद करने के लिए अधिकृत किया गया है। अब तक 151 विद्यालयों में प्यूरीफायर लगाए जा चुके हैं। याचिका में मांग की गई थी कि बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली आदि मूल भूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

कोर्ट ने कहा कि जब अधिकारी वाटर प्यूरीफायर का पानी पी रहे हैं तो बच्चों को हैंडपंप का पानी क्यों पिलाया जा रहा है। कोर्ट ने कार्ययोजना तैयार कर आदेश का पालन करने और पांच दिसंबर को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

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