ALLAHABAD HIGHCOURT, GPF : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया में जीपीएफ (भविष्य निधि) घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंप कर जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया में जीपीएफ (भविष्य निधि) घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंप कर जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि संबंधित दस्तावेज सीबीआइ को उपलब्ध कराए। याचिका को कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त को पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह की खंडपीठ ने बलिया के भीम सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।
प्रकरण यह है कि 1994-95 में वार्षिक बजट 31 मार्च को लैप्स होने से बचाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने साढ़े तीन करोड़ रुपये अध्यापकों के भविष्य निधि खाते में जमा करा दिया और उसी फंड से डेढ़ करोड़ रुपये निकालकर अध्यापकों का वेतन बांट दिया गया। बलिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 104 अध्यापकों की बिना पद स्वीकृत कराए अवैध रूप से नियुक्ति कर ली थी। इन अध्यापकों के वेतन का भी भुगतान किया गया। इसके बाद वर्ष 2000 से उन्हें सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता रहा। इसकी शिकायत होने पर विजिलेंस से जांच कराई गई। प्राथमिकी भी दर्ज हुई। सरकारी धन के घालमेल के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल की गई।
तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट राम गणेश जो इस समय शासन में विशेष सचिव हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र, अकाउंट अधिकारी दिलीप पांडेय, वित्त अधिकारी बलीराम व कमला कांत आरोपित किए गए। कमला कांत को बर्खास्त भी कर दिया गया। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए कार्रवाई न कर एक कमेटी गठित कर दी गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा। मुख्य सचिव ने पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी बना दी। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक आइएएस के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार में हिम्मत नहीं है। वह दोषी अधिकारियों को बचा रही है। फंड के घोटाले को तो सरकार मान रही है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है इसलिए मामले की जांच सीबीआइ को सौंपा जाना उचित है। कोर्ट ने सरकारी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुख्य सचिव को कोर्ट का आदेश पढऩे तक का टाइम नहीं है। आदेश का पालन नहीं किया गया।
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