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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAMITRA BHARTI : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड डिप्लोमा धारक 43 अभ्यर्थियों के मामले में डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति पर सचिव को निर्देश

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAMITRA BHARTI : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड डिप्लोमा धारक 43 अभ्यर्थियों के मामले में डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति पर सचिव को निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड डिप्लोमा धारक 43 अभ्यर्थियों को मेरिट में आने के बावजूद चयनित न करने के खिलाफ याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा से दो माह में इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव को सकारण आदेश देने का आदेश दिया है। याचीगण डीएड डिप्लोमा धारक हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने यादवारी व लाल व 42 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता एसके श्रीवास्तव का कहना था कि एनसीटीई के 28 नवंबर, 2014 के तहत दो वर्षीय डीएड डिप्लोमा को भी अर्ह माना गया है। याची से मेरिट में कम अंक पाने वालों को सहायक अध्यापक नियुक्त कर लिया गया है। योग्य होने के बावजूद याचीगण की नियुक्ति नहीं की जा रही है। और बोर्ड ऐसा करने का कारण भी नहीं बता रहा है। इस पर सचिव को दो माह में नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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