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ALLAHABAD HIGHCOURT, LEAVE : इद्दे मिलाद-बारावफात की छुट्टी रद करने के योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई

ALLAHABAD HIGHCOURT, LEAVE : इद्दे मिलाद-बारावफात की छुट्टी रद करने के योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इद्दे मिलाद-बारावफात की छुट्टी रद करने के योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से छुट्टी की अधिसूचना तलब की है। प्रदेश सरकार ने गत 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी है।

मुख्य न्यायाधीश डीवी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बरेली के बशीर बेग की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याची का कहना है कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों को रद करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार सार्वजनिक छुट्टी पर क्राम्य विलेश अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत छुट्टी घोषित करती है। बारावफात आगामी 2 दिसंबर को है। केंद्र सरकार ने अवकाश घोषित कर रखा है। राज्य सरकार को केंद्र द्वारा घोषित छुट्टी को रद करने का अधिकार नहीं है।

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