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RETIREMENT, ALLAHABAD HIGHCOURT : हाईकोर्ट का आदेश, कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल शिक्षक अब 62 साल में होंगे सेवानिवृत्त

RETIREMENT, ALLAHABAD HIGHCOURT : हाईकोर्ट का आदेश, कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल शिक्षक अब 62 साल में होंगे सेवानिवृत्त

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक अब 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति बीके बिड़ला ने ऊषा बंकर की याचिका पर दिया है।

याची बालिका जूनियर हाईस्कूल मीरपुर कैंट कानपुर नगर में अध्यापिका थी, जिसे 60 साल आयु पूरी करने पर आठ अगस्त 2013 को सेवानिवृत्त करने की नोटिस दी गयी। कहा गया कि वह 31 अगस्त 2013 को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगी। याची के अधिवक्ता अंकित गौर का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। इन पर सीएफएस नियमावली परिषद के स्कूलों पर लागू नहीं होगी, जबकि बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि कैंटोनमेंट कानून एवं नियम के तहत अध्यापक की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त है। जिसमें सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। इसलिए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति देना सही नहीं है। कोर्ट ने याची को समय से कोर्ट की शरण लेने के कारण सत्र लाभ देते हुए दो साल के बकाये वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है और याचिका मंजूर कर ली है।

🔴 62 साल की आयु तक सत्र लाभ सहित बकाया वेतन भुगतान का निर्देश

🔵 कोर्ट ने कहा कि इन अध्यापकों की 60 साल में सेवानिवृत्ति गलत

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