BSA, ALLAHABAD HIGHCOURT : साक्ष्य देकर न्यायिक अभिरक्षा से छूटे औरैया के बीएसए, न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने प्राइमरी अध्यापक शिव शंकर की अवमानाना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया
इलाहाबाद, विधि संवाददाता । प्राइमरी अध्यापक के बकाए वेतन के भुगतान की हलफनामा दाखिल कर जानकारी देने के बाद औरैया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद यादव को अभिरक्षा में लेने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने प्राइमरी अध्यापक शिव शंकर की अवमानाना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा है सही जानकारी न देकर कोर्ट को गुमराह करने पर बीएसए को मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था और पुलिस लॉकअप में रखा गया था। बीएसए को अभिरक्षा में लेने के आदेश के कारण सरकार उसके विरूद्ध कार्यवाही न करे। याची का भुगतान किया जा चुका था, किन्तु कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी गई। बीएसए की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार पांडेय ने बहस की।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट के निर्देश पर बीएसए मंगलवार को हाजिर हुए थे। याची अधिवक्ता की गलत जानकारी के चलते बीएसए को अभिरक्षा में लिया गया।
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