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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान-गणित के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में रिक्त पदों पर आठवीं काउंसिलिंग के लिए पद भरने का निर्णय लेने का परिषद सचिव को दिया आदेश

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान-गणित के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में रिक्त पदों पर आठवीं काउंसिलिंग के लिए पद भरने का निर्णय लेने का परिषद सचिव को दिया आदेश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान-गणित के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में रिक्त पदों पर आठवीं काउंसिलिंग के लिए पद भरने का निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में दो माह के भीतर निर्णय लें।

आलोक कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती का निर्णय 11 जुलाई 2013 के शासनादेश के तहत लिया गया। 2015 तक सात चरण की काउंसिलिंग कराई गई। इसके बावजूद लगभग तीन हजार पद रिक्त रह गए। याची गण का कटऑफ मार्क्‍स सातवें चरण की काउंसिलिंग के कटऑफ मार्क्‍स के ठीक बाद है। यदि रिक्त पदों के लिए अगले चरण की काउंसिलिंग कराई जाए तो याचीगण चयनित हो सकते हैं। कोर्ट ने परिषद सचिव को निर्देश दिया कि इस मामले में दो माह के भीतर निर्णय लें।

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