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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

हाईकोर्ट का फरमान : आदेश की अवमानना में 14 बीएसए तलब, गणित-विज्ञान की 29336 शिक्षकों की नियुक्ति में निर्देशों की हुई अवहेलना

हाईकोर्ट का फरमान : आदेश की अवमानना में 14 बीएसए तलब, गणित-विज्ञान की 29336 शिक्षकों की नियुक्ति में निर्देशों की हुई अवहेलना

√गणित-विज्ञान की 29336 शिक्षकों की नियुक्ति में निर्देशों की हुई अवहेलना

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : आखिरकार प्रदेश भर के 14 बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में फंस गए हैं। न्यायालय ने बाकायदे नोटिस जारी करके सभी को तलब किया है। सभी अफसरों से कोर्ट का आदेश न मानने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। इन अधिकारियों ने 29336 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों को दो माह में मूल नियुक्ति और उसके 15 दिन के भीतर तैनाती देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं किया है।

शिक्षा विभाग के अफसरों की अनसुनी पर इसके विरुद्ध प्रवेश कुमार पटेरिया और अन्य ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने सभी अधिकारियों को नोटिस भेजा है। याची के वकील अनूप त्रिवेदी, विभू राय का कहना था कि हाईकोर्ट ने संतोष कुमार मिश्र और अन्य तथा ब्रrादेव यादव के केस में विज्ञान-गणित के 29 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को दो माह में नियुक्ति और उसके 15 दिन में तैनाती देने का आदेश दिया था। कई जनपदों के बीएसए ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है।

आदेश का पालन नहीं करने वालों में बलिया के राकेश सिंह, फिरोजाबाद के बाल मुकुंद प्रसाद, हरदोई के बृजेश मिश्र, हापुड़ के एसपी वर्मा, प्रतापगढ़ के माधव जी तिवारी, फतेहपुर के विनय कुमार, गोंडा के फतेह बहादुर सिंह, कौशांबी के अशोक कुमार सिंह, कुशीनगर के लालजी यादव, इटावा के जेपी राजपूत, लखीमपुर के ओपी राय, अलीगढ़ के संजय शुक्ला, श्रवस्ती के महेश प्रताप सिंह, बरेली के दरविंदर स्वरूप शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सभी को न्यायालय कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि क्यों न अवमानना का आरोप तय किया जाए।


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश की अवमानना के आरोप में 14 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है। इन अधिकारियों ने गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापकों को दो माह में मूल नियुक्ति और उसके पंद्रह दिन के अंदर तैनाती देने के हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ प्रवेश कुमार पटेरिया और अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस बी के बिड़ला की कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए।

याची के वकील के मुताबिक हाई कोर्ट ने संतोष कुमार मिश्र और अन्य के साथ ब्रह्मदेव यादव के मामले में सुनवाई करते हुए 29 हजार से अधिक गणित और विज्ञान के शिक्षकों को दो माह में नियुक्ति और 15 दिन के अंदर तैनाती देने का आदेश दिया था। 14 बीएसए ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है।

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