अब स्कूल में ही बनेंगे जाति और निवास प्रमाणपत्र : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार नए दिशा-निर्देश के मसौदे के मुताबिक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का प्रमाण पत्र जारी होगा
नई दिल्ली। जाति प्रमाणपत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयां अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का प्रमाणपत्र स्कूल में ही बनवाने का मसौदा तैयार किया है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से इस पर 21 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाणपत्र पर ही जाति का उल्लेख करने का भी प्रस्ताव है।
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार नए दिशा-निर्देश के मसौदे के मुताबिक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को प्रधानाध्यापक या स्कूल के प्रमुख ही एससी/एसटी और निवास प्रमाणपत्र जारी करेंगे। इस बाबत छात्रों से सभी जरूरी दस्तावेज लेने के लिए सितंबर से अक्टूबर के बीच (या राज्य सरकारें जो भी समय तय करें) एकल खिड़की की व्यवस्था की जाएगी। आगे की कार्यवाही के लिए इन दस्तावेजों को राज्य के संबंधित अधिकारियों या राजस्व अधिकारी को सौंपा जाएगा। जांच-पड़ताल के लिए तीस से 60 दिनों का वक्त दिया जाएगा। प्रमाणपत्र बनाने की अर्जी रद होने की स्थिति में छात्र एक बार अपील कर सकेंगे। जाति और निवास प्रमाणपत्र स्कूल द्वारा ही छात्रों के बीच वितरित किया जाएगा।
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दाखिला या अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जाति और निवास प्रमाणपत्र बनाने में आने वाली मुश्किलों की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों को बदलने की रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा जन्म प्रमाणपत्र पर ही एससी या एसटी होने का उल्लेख करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
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अब जन्म प्रमाण पत्र पर एससी, एसटी : एससी, एसटी विद्यार्थियों को आठवीं में पढ़ाई के दौरान ही मिल जाएंगे जाति और निवास प्रमाण पत्र
√डीओपीटी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया ड्राफ्ट
√एससी, एसटी विद्यार्थियों को आठवीं में पढ़ाई के दौरान ही मिल जाएंगे जाति और निवास प्रमाण पत्र
नई दिल्ली/इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकार जाति प्रमाण पत्र हासिल करने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने राज्यों के लिए दिशानिर्देशों का जो मसौदा तैयार किया है, उसके अनुसार बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर ही उनके दलित होने की मुहर लग जाएगी। साथ ही एससी और एसटी विद्यार्थियों को कक्षा आठ में पढ़ाई के दौरान ही जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा।
मसौदे के अनुसार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूल प्रमुख या हेडमास्टर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों से जरूरी दस्तावेज लेंगे। इस प्रक्रिया के लिए सितंबर-अक्तूबर या कोई भी दो महीना तय कर लिया जाएगा। इस बारे में राज्य को निर्णय लेना है। एससी, एसटी विद्यार्थियों से लिए गए दस्तावेजों को राज्य सरकार के संबंधित विभाग या राजस्व अथॉरिटीज के पास जमा कराना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। अधिकारी उन दस्तावेजों की जांच करेंगे और 30 से 60 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यदि किसी छात्र का सर्टिफिकेट खारिज किया जाता है तो इसके लिए कारण बताने होंगे। मसौदे में एक साल के भीतर अपील करने का भी प्रावधान रखा गया है। डीओपीटी ने इस मसौदे पर सभी पक्षों से 21 दिसंबर तक प्रतिक्रिया मांगी है।
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📌 अब स्कूल में ही बनेंगे जाति और निवास प्रमाणपत्र : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार नए दिशा-निर्देश के मसौदे के मुताबिक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का प्रमाण पत्र जारी होगा
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