21 सितम्बर को सेमेस्टर परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को 21 अक्तूबर तक मौलिक नियुक्ति नहीं मिली तो सरकार एक और मुसीबत में फंसेगी। दरअसल, नवंबर 2011 के विज्ञापन में प्रशिक्षण पूरा करने के एक महीने के अंदर प्रशिक्षुओं को मौलिक नियुक्ति देने का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन बहाल करते हुए उसके अनुसार भर्ती के निर्देश दिए हैं। 43 हजार प्रशिक्षुओं ने 21 सितम्बर को परीक्षा पास कर ली है। इसलिए अब यदि 21 अक्तूबर तक सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति नहीं हुई तो अवमानना का केस बन सकता है।
यूपीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि विज्ञापन में स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से एक माह के भीतर मौलिक नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। अगर 21 अक्तूबर तक मौलिक नियुक्ति नहीं दी जाती तो विज्ञापन के नियम न मानने पर सचिव पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।
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