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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

अब एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच रिटायर होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 31 मार्च तक करें काम : हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया

अब एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच रिटायर होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 31 मार्च तक करें काम : हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया

लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को भी सत्र लाभ सुविधा मिलेगी। अब एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच रिटायर होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 31 मार्च तक काम करते रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

शिक्षकों को अभी तक सत्रांत का लाभ मिलता था। इस साल जुलाई के बजाय शैक्षिक सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से हो गई। ऐसे में अप्रैल के बार रिटायर होने वाले शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें सत्र का लाभ सत्र के आखिर यानि 31 मार्च 2016 तक दिया जाए।

शिक्षामित्रों के समायोजन के चक्कर में विभाग ने इनकी मांग को अनसुना करते हुए पहले की तरह 30 जून को ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया। इस पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां से उन्हें राहत मिल गई। ऐसे में विभाग ने शुक्रवार को इस सत्र लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया।

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