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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी राज्य सरकार : शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द किए जाने के मामले में विधिक राय लेकर करेगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी राज्य सरकार : शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द किए जाने के मामले में विधिक राय लेकर करेगी कार्रवाई

लखनऊ (डीएनएन)। शिक्षा मित्र से शिक्षक बनने वाले एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों के समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने से राज्य सरकार को करारा झटका लगा है। वहीं शिक्षा मित्रों का भविष्य भी अधर में फंस गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब राज्य सरकार इस मामले में विधिक राय लेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

दरअसल, सपा ने बीते विधान सभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि सरकार बनने पर एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाएगा। उसके बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण देकर पहले चरण में एक लाख 24 हजार शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया। शेष करीब 48 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन होना था कि मामला कोर्ट चला गया। शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया।

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले पर अब राज्य सरकार विधिक राय लेकर अपना अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी।स्कूलों में होगी शिक्षकों की कमीशिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के बाद एक बार फिर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। विभागीय जानकारों की मानें तो राजधानी में करीब 1800 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें नगर क्षेत्र में करीब 640 शिक्षकों की तैनाती है। लेकिन इनमें से अब 215 शिक्षा मित्र बने शिक्षकों का समायोजन रद्द होने केबाद मामला फंस गया है।

बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी के मुताबिक राजधानी में नगर क्षेत्र में 936 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1218 शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षक के पद पर होना था। लेकिन पद की कमी की वजह से सिर्फ नगर क्षेत्र के शिक्षा मित्र ही शिक्षक पद पर समायोजित किए गए थे।

अब इनका भी समायोजन रद्द करने का आदेश आया है। फिलहाल नगर क्षेत्र में शिक्षकों की थोड़ी कमी रहेगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जिस प्रकार पूर्व में विशिष्ट बीटीसी भर्ती में शिक्षा मित्रों को 10 प्रतिशत का कोटा दिया जाता था, उसी प्रकार योग्य शिक्षा मित्रों जो टीईटी पास हैं, उनका मौका दिया जाना चाहिए।

        खबर साभार : डीएनए

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  1. सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी राज्य सरकार : शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द किए जाने के मामले में विधिक राय लेकर करेगी कार्रवाई
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