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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

हाईकोर्ट के फैसले (Judgment) पर लेंगे विधायक आईएएस अफसरों, प्रधानों की राय : पाठक की बर्खास्तगी (Termination) का हाईकोर्ट के आदेश से लेना-देना नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा में सुधार का इससे बढ़िया मौका नहीं

हाईकोर्ट के फैसले पर लेंगे विधायक आईएएस अफसरों, प्रधानों की राय : पाठक की बर्खास्तगी का हाईकोर्ट के आदेश से लेना-देना नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा में सुधार का इससे बढ़िया मौका नहीं

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला प्राथमिक शिक्षा में सुधार का बढ़िया मौका है। इस फैसले पर वह विधायकों, जिला पंचायतों, प्रधानों, आईएएस, पीसीएस, कर्मचारी संगठनों और बार एसोसिएशनों की राय जानेंगे।

रामगोविंद चौधरी बुधवार को प्राइमरी स्कूलों में मंत्रियों, अफसरों और जजों के बच्चों को पढ़ाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर बोल रहे थे। यह मामला भाजपा विधायक दल के नेता सुरेश खन्ना ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाया था। मंत्री ने कहा कि वह बेसिक स्कूल में पढ़े, उनका बेटा बेसिक स्कूल में पढ़ा और नातिन को भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेसिक स्कूलों में पढ़ाने की पहल इस सदन के सदस्यों को करनी चाहिए। विधायक अपने बच्चों को बेसिक स्कूलों में पढ़ाएंगे तो दूसरे लोगों पर दबाव बनेगा। वहीं भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर कोई कार्ययोजना पेश नहीं किए जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। इस पर रामगोविंद चौधरी ने कहा कि 1977 में समान शिक्षा नीति का प्रस्ताव आया था। सरस्वती शिशु मंदिरों को बचाने के लिए भाजपा ने इसे लागू नहीं होने दिया।

परीक्षा नहीं होगी को क्यों पढ़ाएंगे शिक्षके
रामगोविंद चौधरी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आठवीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होती, किसी को फेल नहीं कर सकते। परीक्षा नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं। प्रदेश सरकार ने आठवीं तक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी यह मामला उठाया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब राज्यों से 15 दिन में राय मांगी गई है। रामगोविंद ने कहा कि प्राइमरी शिक्षकोें से दैवीय आपदा, जनगणना और चुनाव को छोड़कर कोई और काम नहीं लिया जाएगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

पाठक की बर्खास्तगी का हाईकोर्ट के आदेश से लेना-देना नहीं

सुरेश खन्ना ने कहा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था जबकि उन्हें समाचार पत्रों से पता लगा है कि उस पर कार्रवाई हो गई है। रामगोविंद ने कहा कि प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक की बर्खास्तगी का हाईकोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। पाठक उनसे 17 अगस्त को मिले थे। उन्होंने उसके निष्कासन पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट का आदेश 18 अगस्त को आया है।

        खबर साभार : अमरउजाला

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  1. हाईकोर्ट के फैसले (Judgment) पर लेंगे विधायक आईएएस अफसरों, प्रधानों की राय : पाठक की बर्खास्तगी (Termination) का हाईकोर्ट के आदेश से लेना-देना नहीं, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा में सुधार का इससे बढ़िया मौका नहीं
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