29334 गणित- विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का मामला : एक माह में दें शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी होने में हो रहे विलंब का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थियों द्वारा अवमानना याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने 29 मई 2014 और 30 अप्रैल 2015 को 15 दिन में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था। अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रणविजय सिंह ने प्रदेश सरकार को एक माह की और मोहलत दी है।
सीताराम और अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने बताया कि हाईकोर्ट ने 29 मई 2014 को ही आदेश दिया था कि अध्यापकों को 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। अब विशेष अपील खारिज हो चुकी है। एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2015 को आदेश दिया था कि 29 मई के आदेश का पालन किया जाए। इसके बावजूद इन दोनों आदेशों का आज तक पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला जानबूझकर की गई अवमानना का बनता है। सरकार को एक माह की और मोहलत देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना का आरोप तय किया जाएगा।
खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण
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