01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति शिक्षकों के सम्बन्ध में : अंशदायी पेंशन योजना के फार्म के लिए लिंक करें
राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं परषिदीय शिक्षण संस्थाओं में 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति हुए अध्यापकों /कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना 28 मार्च 2005 द्वारा लागू की गई है, उक्त के क्रियान्वयन में शासनादेश सं0 सा-3-517/दस-2012/301)(9)एएवी0/2011 लखनउ दिनॉंक 21-03-2012 के द्वारा विस्त़त निर्देश जारी किये गये है, जिसमें प्रारूप (एस-1) पर समस्त अध्यापकों की प्रविश्टयां पूर्ण कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये है1
अंशदायी पेंशन योजना के फार्म के लिए लिंक करें-
1- PRAN Registration Form(S-1)
2- Form No. (S-5)
3- Central-Government form (S-6)
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