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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का शैक्षिक सत्र एक समान : बेसिक को नहीं मिला सत्र लाभ, हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव ने बेसिक शिक्षकों की मांग ठुकराई, मामला फिर कोर्ट में

माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का शैक्षिक सत्र एक समान :   बेसिक को नहीं मिला सत्र लाभ, हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव ने बेसिक शिक्षकों की मांग ठुकराई, मामला फिर कोर्ट में

ये हैं अंतर-


√माध्यमिक शिक्षा में दो अप्रैल को जिनका रिटायरमेंट होगा, उन्हें अगले साल 31 मार्च तक सेवा विस्तार मिलेगा।

√ बेसिक शिक्षा विभाग में दो जुलाई को जिनका रिटायरमेंट होगा, उन्हें अगले साल 30 जून तक सेवा विस्तार मिलेगा। 
इससे होगा यह कि दो अप्रैल के बाद रिटायर होने वाले बेसिक शिक्षकों को उसी साल 30 जून को रिटायर कर दिया जाएगा। 
दो अप्रैल के बाद रिटायर होने वालों को नौ माह का नुकसान होगा, वहीं दो जुलाई के बाद रिटायर होने वालों को तीन माह का फायदा 
माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का शैक्षिक सत्र एक समान लेकिन बेसिक को नहीं मिला सत्र लाभ
√ इंटर कॉलेजों के शिक्षक मार्च में रिटायर होंगे तो प्राइमरी वाले जून में

लखनऊ : माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का सत्र तो एक अप्रैल से ही शुरू होगा, लेकिन इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के रिटायरमेंट में तीन महीने का अंतर होगा। इंटर कॉलेजों के शिक्षक 31 मार्च को रिटायर होंगे तो प्राइमरी के पहले की तरह 30 जून को ही रिटायर होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी शिक्षकों को सत्र लाभ देने से इनकार कर दिया है। इस बारे में जारी शासनादेश में कहा गया है कि नए सत्र की शुरुआत का निर्णय सिर्फ शैक्षिक कार्यों तक ही सीमित है।

शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार सत्र के बीच में कोई शिक्षक रिटायर नहीं होता। अभी तक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का सत्र जुलाई से जून तक चलता था। ऐसे में दो जुलाई या उसके बाद जिनका रिटायरमेंट होता था, उन्हें अगले साल जून तक सत्र लाभ मिलता था। वे सभी 30 जून को ही रिटायर किए जाते थे।

अब सत्र बदलकर एक अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र के अनुसार सत्र लाभ देने का निर्णय ले लिया। विभाग की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि दो अप्रैल के बाद जो भी शिक्षक रिटायर होंगे, उन्हें अगले साल 31 मार्च तक सत्र लाभ दिया जाएगा। यही मांग बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक भी कर रहे थे। इस बारे में कोर्ट में भी कई याचिकाएं की गईं। सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने निर्णय लेने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जल्द इनका निस्तारण करें।

बेसिक शिक्षकों को नहीं मिलेगा सत्र लाभ

पहले बेसिक और माध्यमिक का शैक्षिक सत्र समान था तो सत्र लाभ भी समान मिलता था। अब भी शैक्षिक सत्र समान है तो रिटायरमेंट में अब समानता होनी चाहिए।
 विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन


  खबर साभार : नवभारतटाइम्स

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