सत्रांत लाभ देने पर विचार का आदेश : हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव शिक्षा को विचार कर दो माह में निर्णय लेने का दिया आदेश-
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने इंटर कालेजों में तैनात प्रधानाध्यापकों को सत्रांत लाभ देने पर विचार करने का प्रमुख सचिव शिक्षा को आदेश दिया है। बदायूं के दयाराम और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन पर विचार कर दो माह में निर्णय लें।
याचीगण का कहना है कि वह बदायूं के इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य हैं और 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के नियम 21 चैप्टर तीन के तहत दो जुलाई से 30 जून के बीच रिटायर होने वाले अध्यापकों को सत्रांत लाभ दिया जाता है। इस हिसाब से उनका रिटायरमेंट वर्ष 2016 में होना चाहिए, मगर नए रेग्युलेशन के अनुसार कालेजों का सत्र बदल दिया गया है, इसलिए विभाग उनको सत्रांत लाभ नहीं दे रहा है। याची के अधिवक्ता विभांशु वैभव का कहना था कि नियम 21 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए वह सत्रांत लाभ पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने सरकार को उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
खबर साभार : अमरउजाला
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने इंटर कालेजों में तैनात प्रधानाध्यापकों को सत्रांत लाभ देने पर विचार करने का प्रमुख सचिव शिक्षा को आदेश दिया है। बदायूं के दयाराम और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन पर विचार कर दो माह में निर्णय लें।
याचीगण का कहना है कि वह बदायूं के इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य हैं और 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के नियम 21 चैप्टर तीन के तहत दो जुलाई से 30 जून के बीच रिटायर होने वाले अध्यापकों को सत्रांत लाभ दिया जाता है। इस हिसाब से उनका रिटायरमेंट वर्ष 2016 में होना चाहिए, मगर नए रेग्युलेशन के अनुसार कालेजों का सत्र बदल दिया गया है, इसलिए विभाग उनको सत्रांत लाभ नहीं दे रहा है। याची के अधिवक्ता विभांशु वैभव का कहना था कि नियम 21 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए वह सत्रांत लाभ पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने सरकार को उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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