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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले को तुरन्त नौकरी से हटाने का आदेश : पटना हाईकोर्ट दिया फैसला-

शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले को तुरन्त नौकरी से हटाने का आदेश : पटना हाईकोर्ट दिया फैसला-

"बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा नियमावली के तहत सभी नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करनी है। प्रत्येक शिक्षक को दो मौके दिए जाने हैं। दो बार में जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हटाने का प्रावधान किया गया है। राज्य में हजारों शिक्षकों ने दो बार में परीक्षा पास नहीं की।"

पटना। वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने दो बार में शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं की, उन्हें तुरंत नौकरी से हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की। कहा कि वे अपने आपको कानून समझने लगे हैं। किस हैसियत से फेल शिक्षकों के हटाने के आदेश को स्थगित करने का निर्देश जारी किया। क्या कानून को निर्देश से रोका जा सकता है।

अदालत ने कहा कि कोर्ट कानून के तहत चलता है। साधारण परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इन्हें शिक्षक के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को फेल शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश दिया गया था। उसे अगले आदेश तक स्थगित करने का फरमान प्रधान सचिव ने जारी कर दिया था।

न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने रिजवान खातून की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सबसे पहले प्रधान सचिव की ओर से जारी निर्देश को निरस्त करते हुए दो बार फेल हुए सभी नियोजित शिक्षकों को तुरंत हटाने का आदेश दिया। दरअसल मधुबनी जिले के मकतब अगाड़ी स्कूल में नियोजित शिक्षक के पद पर बहाल आवेदिका ने 2009 एवं 2010 में मूल्यांकन दक्षता परीक्षा दी थी। दोनों बार फेल हो गईं। इन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया गया।

इस आदेश पर रिट याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसी बीच प्रधान सचिव ने गत वर्ष 15 सितंबर को ज्ञापांक संख्या 607 एल जारी कर कहा कि दो बार दक्षता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा में शामिल करने हेतु तृतीय प्रयास का अवसर दिए जाने का सैद्धांतिक तौर पर अभिमत गठित किया गया। साथ ही बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा संशोधित नियमावली में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रिया के अंतर्गत है।

अदालत ने प्रधान सचिव की ओर से जारी ज्ञापांक पर कहा कि उन्होंने कैसे यह आदेश जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि रूल ऑफ लॉ की बात कही जाती है। क्या यही रूल ऑफ लॉ है। कानून को कार्यपालक निर्देश से रोका जाएगा। अदालत ने प्रधान सचिव के निर्देश को निरस्त करते हुए वैसे सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने दो बार में दक्षता परीक्षा पास नहीं की, तुरंत नौकरी से हटाने का आदेश दिया।

           क्या है नियम-

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा नियमावली के तहत सभी नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करनी है। प्रत्येक शिक्षक को दो मौके दिए जाने हैं। दो बार में जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हटाने का प्रावधान किया गया है। राज्य में हजारों शिक्षकों ने दो बार में परीक्षा पास नहीं कर पाये हैं |

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