कर्मियों को होली का तोहफा 26 साल पर तीसरी एसीपी भी पक्की : लाभ मिलने में आ रही सभी बाधाएं दूर-
लखनऊ ( ब्यूरो)। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। अब उन्हें 26 साल की सेवा पर तीसरे सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ मिलेगा। यानी, 26 साल की नौकरी पर अनिवार्य रूप से तीसरे एसीपी का लाभ दिया जाएगा। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। प्रमुख सचिव वित्त ने कहा है कि सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 साल की सेवा पूर्ण करने पर या 1 दिसंबर 2008 जो भी बाद में होगा, उस तिथि से एसीपी का लाभ दिया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों को एसीपी का पहला लाभ 10 साल, दूसरा 16 व तीसरा 26 साल की सेवा में मिलता है। लेकिन विसंगतियों के चलते तीसरे एसीपी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने नवंबर 2014 को कर्मचारी संघों की मांग पर तीनों स्तर पर विसंगतियां दूर करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी तीसरी एसीपी का लाभ कर्मचारियों को मिलने में बाधा आ रही थी।
खबर साभार : अमरउजाला
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