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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

स्कूलों को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश जारी : खबर के साथ MHRD के द्वारा जारी पत्र की कापी भी देखें -

स्कूलों को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश जारी : खबर के साथ पत्र की कापी भी देखें -

1-मजबूत बाउंड्रीवाल की व्यवस्था हो, दीवार पर लोहे की छड़ के ऊपर कंटीले तार लगे हों
2-हर स्कूल में तीन से चार गेट हों,
3-हर गेट पर 24 घंटे कम से कम तीन गार्ड तैनात रहने चाहिए
4-परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम और स्थानीय थाने के टेलीफोन नंबर का विवरण मौजूद हो
5-परिसर के चारों ओर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो 6-स्कूल की परिसीमा तथा परिसर के भीतर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो
7-सीसीटीवी अलार्म कुछ चिह्नित गेट से जुड़ा हुआ हो निर्धारित मानक

नई दिल्ली (भाषा)। पेशावर में तालिबान की ओर से नरसंहार किए जाने की घटना के मद्देनजर स्कूलों को इस बारे में समग्र दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि आतंकी हमले की स्थिति से कैसे निपटना है। ऐहतियाती कदम, अपहरण की कोशिश की स्थिति में बच्चों, शिक्षकों एवं सुरक्षा कर्मचारियों के लिए अभ्यास, एकाएक गोलीबारी, बंधक बनाने के लिए हथियारबंद घुसपैठ और विस्फोटक हमलों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई |

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्कूलों के प्रधानाध्यपकों से कहा गया है कि वे गृह मंत्रालय की ओर से तैयार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से वितरित इस मानक संचालन प्रक्रि या को ध्यान से पढ़ें तथा इसे स्कूलों के सभी कर्मचारियों एवं शिक्षकों के संज्ञान में लाएं और दिशानिर्देशों को लागू कराने के लिए एक समग्र कार्य योजना विकसित करें। एसओपी में कहा गया है, ‘हर स्कूल में मजबूत दीवार होनी चाहिए तथा तीन से चार गेट होने चाहिए। हर गेट पर 24 घंटे कम से कम तीन गार्ड होने तैनात रहने चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम और स्थानीय थाने के टेलीफोन नंबर का विवरण मौजूदा होना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर समय-समय पर स्कूल के अधिकारियों की ओर से इसमें सुधार होना चाहिए।’ पाकिस्तान के पेशावर के एक सैनिक स्कूल में आतंकी हमले के मद्ेनजर सरकार ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से तैयार एसओपी में कहा गया कि स्कूल परिसर के चारों ओर रोशनी का प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई नापाक हरकत के लिए रात के समय दीवार लांघकर भीतर नहीं दाखिल हो सके। दीवार पर लोहे की छड़ के ऊपर कंटीले तार लगे होने चाहिए ताकि कोई दीवार से छलांग नहीं लगा सके। स्कूलों को यह भी सलाह दी गई है कि स्कूल की परिसीमा तथा परिसर के भीतर सीसीटीवी की व्यवस्था हो तथा कम से कम तीन दिनों की रिकॉडिंग की सुविधा हो ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। स्कूलों को सलाह दी गई है कि सीसीटीवी अलार्म कुछ चिन्हित गेट से जुड़ा हुआ हो ताकि वे जरूरत पड़ने पर स्वत: बंद हो सकें। एसओपी के अनुसार अगर आतंकवादी स्कूल में दाखिल हो जाते हैं और शिक्षकों-बच्चों और दूसरे लोगों को बंधक बना लेते हैं तो पुलिस को तत्काल सूचित किया जाए और बच्चों को अपने संबंधित कक्षाओं एवं बरामदे में रहने दिया जाए तथा दरवाजे की ओर भागने जैसी कोई अफरा-तफरी वाली हरकत नहीं की जाए। इसमें कहा गया है कि हमले की स्थिति में बच्चे और दूसरे लोग कमरों में खुद को बंद कर लें और एकाएक गोलीबारी से बचने के लिए नीचे लेट जाएं। इसके मुताबिक अगर आतंकवादियों की जगह के बारे में पता हो और किसी दूसरे गेट से बाहर निकलने की गुंजाइश हो तो शिक्षकों के नेतृत्व में बिना शोरगुल मचाए बच्चों को बाहर निकाला जाए।

      खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा

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