पता बदलने पर अब परेशान नहीं होंगे पेंशनर्स : लाइफ सर्टिफिकेट देने के साथ बताना होगा वर्तमान पता, फोन नंबर-
१-सीपीएओ ने सभी बैंकों को जारी किया प्रमाण पत्र का संशोधित प्रारूप
२-लाइफ सर्टिफिकेट देने के साथ बताना होगा वर्तमान पता, फोन नंबर
इलाहाबाद (ब्यूरो)। केंद्रीय पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर है। रिटायरमेंट के बाद अगर उन्हें अपना घर बदलना पड़ता है और किसी नए पते पर रहने जाना पड़ता तो भी पेंशन संबंधी सूचनाएं सही समय पर पेंशनर को मिलती रहेंगी। इसके लिए पेंशनर को अलग से मशक्कत नहीं करनी होगी। जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कराए जाने की प्रक्रिया बैंकों में शुरू कर दी गई है। प्रमाणपत्र के नए प्रारूप में अब पेंशनरों को वर्तमान पता और मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। यह पता और मोबाइल नंबर बैंकों के साथ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के रिकार्ड में अपडेट किया जाएगा। इस बाबत सीपीएओ की तरफ से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अमूमन घर का पता या मोबाइल नंबर बदलने पर पेंशनरों को पेंशन संबंधी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पता और मोबाइल फोन नंबर में संशोधन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नया पता और मोबाइल नंबर सीपीएओ तक समय से पहुंचा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीपीएओ की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट का संशोधित फॉर्मेट जारी कर दिया गया है और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि नए प्रारूप पर ही पेंशनरों से लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट में सामान्य एवं पारिवारिक पेंशनरों को अपना वर्तमान पता और बेसिक या मोबाइल फोन नंबर भी लिखना होगा।
खबर साभार : अमरउजाला
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