बेसिक शिक्षा परिषद पेंशनरों को अब कोषागार से पेंशन
Sun, 10 Aug 2014 06:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद (बेशिप) के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें राज्य कर्मियों की तरह कोषागार से पेंशन मिलेगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के पेंशनरों को पहले विभाग से ही पेंशन मिलती थी। इसमें उन्हें तमाम तरह की मुश्किलें आती थीं जिसके निराकरण के लिए शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। आदेश में कहा गया है कि पेंशनरों के लिए राजकीय कोषागार से पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य कर्मियों के पेंशन भुगतान के लिए है। यह व्यवस्था परिषद के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, अधिवर्षता और पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में कोषागारों से पेंशन भुगतान के लिए पेंशन प्राधिकार पत्र मंडलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशनर द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद ही प्रारूप के मुताबिक जारी किया जाएगा।
परिषद के पेंशनरों के लिए वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एक अलग कैटेगरी कोड आवंटित किया जाएगा। उसके मुताबिक कोषागार निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं निदेशालय को भेजेंगे। कोषागार में पेंशनर डाटा बेस बनाने के लिए प्रत्येक पेंशनर को 20 रुपये देना होगा। इसके लिए वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मंडलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को निदेशक बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे ताकि मंडलीय अपर निदेशक पेंशन कागजात की प्रमाणिकता की पुष्टि स्वयं कर सकें। पेंशनरों को वह सभी सेवानिवृत्तिक लाभ मिलेगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर स्वीकृत करेगी। इन पेंशनरों के पेंशन भुगतान स्थानांतरण के लिए वही प्रक्रिया लागू होगी जो कोषागारों में अन्य पेंशनरों के लिए लागू है। कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश का स्वागत किया है। कहा कि इससे समय से पेंशन मिलेगी। अन्य लंबित मांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए शासन से मांग की।
साभार : दैनिक जागरण
Sun, 10 Aug 2014 06:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद (बेशिप) के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें राज्य कर्मियों की तरह कोषागार से पेंशन मिलेगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के पेंशनरों को पहले विभाग से ही पेंशन मिलती थी। इसमें उन्हें तमाम तरह की मुश्किलें आती थीं जिसके निराकरण के लिए शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। आदेश में कहा गया है कि पेंशनरों के लिए राजकीय कोषागार से पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य कर्मियों के पेंशन भुगतान के लिए है। यह व्यवस्था परिषद के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, अधिवर्षता और पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में कोषागारों से पेंशन भुगतान के लिए पेंशन प्राधिकार पत्र मंडलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशनर द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद ही प्रारूप के मुताबिक जारी किया जाएगा।
परिषद के पेंशनरों के लिए वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एक अलग कैटेगरी कोड आवंटित किया जाएगा। उसके मुताबिक कोषागार निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं निदेशालय को भेजेंगे। कोषागार में पेंशनर डाटा बेस बनाने के लिए प्रत्येक पेंशनर को 20 रुपये देना होगा। इसके लिए वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मंडलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को निदेशक बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे ताकि मंडलीय अपर निदेशक पेंशन कागजात की प्रमाणिकता की पुष्टि स्वयं कर सकें। पेंशनरों को वह सभी सेवानिवृत्तिक लाभ मिलेगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर स्वीकृत करेगी। इन पेंशनरों के पेंशन भुगतान स्थानांतरण के लिए वही प्रक्रिया लागू होगी जो कोषागारों में अन्य पेंशनरों के लिए लागू है। कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश का स्वागत किया है। कहा कि इससे समय से पेंशन मिलेगी। अन्य लंबित मांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए शासन से मांग की।
साभार : दैनिक जागरण

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