बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित नियुक्ति में पेंच ही पेंच, कैसे मिलेगा आश्रितों काे न्याय -
उ0प्र0शासन द्वारा मृतक आश्रितों को सेवायोजित करना प्राथमिकता रही है, परन्तु शासन द्वारा पारित आदेशों में भ्रम होने से आश्रितों काे न्याय नही मिल पा रहा है। शिक्षा निदेशक, बेसिक श्री दिनेश चन्द्र कन्नौजिया द्वारा जारी आदेश दि0 11048-11143/ 2014-15 दि0 24-07-2014 को जो आदेश जारी किया है उसमें उनके द्वारा हस्ताक्षर तिथि 24-10-2014 दर्शायी गई है, जो तिथि अभी आनी है, के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये है, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आश्रितों को शासनादेश संख्या 5193/15-5-2000-400-200/99 दि0 04 सितम्बर 2000 के संसोधित व्यवस्था एवं अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आश्रितों को सेवायोजित करने के निर्देश जारी किये है, उक्त शासनादेश के अनुसार आश्रित को अध्यापक के पद पर नियुक्ति होने हेतु टी0ई0टी0 आवश्यक नहीं है, उसकी नियुक्ति अप्रशिक्षित के रूप में की जा सकती है।
इसके साथ ही सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्रांक / बे0शि0प0/15388-15434/2012-13 दि0 15-02-2013 के अनुसार परिषद कार्यालयों/विद्यालयों में आश्रितों की अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0 उत्तीर्ण के साथ राज्य/भारत सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे में आश्रितों को अध्यापक के पद पर नियुक्ति करना असम्भव हो गया है। क्योंकि कोई भी आश्रित बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0 - टी0ई0टी0 उत्तीर्णधारी होगा, उसे सरकार के रहमोकरम की आवश्यकता नही है। चूॅकि दोनों आर्डर निदेशालय से जारी हुए है और उनमें बहुत विरोधाभास है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरान्त अद्यतन अध्यापक के पद पर नियुक्ति आश्रितों की नियुक्ति नहीं की गई है, और जो नियुक्तियॉ इस अवधि में अध्यापक पद पर की भी गई थी, शासन द्वारा उन्हें निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में आश्रितों को कैसे मिलेगा न्याय।
-द्वारा (EMIS Incharge- Purushottam Singh Verma)
उ0प्र0शासन द्वारा मृतक आश्रितों को सेवायोजित करना प्राथमिकता रही है, परन्तु शासन द्वारा पारित आदेशों में भ्रम होने से आश्रितों काे न्याय नही मिल पा रहा है। शिक्षा निदेशक, बेसिक श्री दिनेश चन्द्र कन्नौजिया द्वारा जारी आदेश दि0 11048-11143/ 2014-15 दि0 24-07-2014 को जो आदेश जारी किया है उसमें उनके द्वारा हस्ताक्षर तिथि 24-10-2014 दर्शायी गई है, जो तिथि अभी आनी है, के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये है, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आश्रितों को शासनादेश संख्या 5193/15-5-2000-400-200/99 दि0 04 सितम्बर 2000 के संसोधित व्यवस्था एवं अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आश्रितों को सेवायोजित करने के निर्देश जारी किये है, उक्त शासनादेश के अनुसार आश्रित को अध्यापक के पद पर नियुक्ति होने हेतु टी0ई0टी0 आवश्यक नहीं है, उसकी नियुक्ति अप्रशिक्षित के रूप में की जा सकती है।
इसके साथ ही सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्रांक / बे0शि0प0/15388-15434/2012-13 दि0 15-02-2013 के अनुसार परिषद कार्यालयों/विद्यालयों में आश्रितों की अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0 उत्तीर्ण के साथ राज्य/भारत सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे में आश्रितों को अध्यापक के पद पर नियुक्ति करना असम्भव हो गया है। क्योंकि कोई भी आश्रित बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0 - टी0ई0टी0 उत्तीर्णधारी होगा, उसे सरकार के रहमोकरम की आवश्यकता नही है। चूॅकि दोनों आर्डर निदेशालय से जारी हुए है और उनमें बहुत विरोधाभास है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरान्त अद्यतन अध्यापक के पद पर नियुक्ति आश्रितों की नियुक्ति नहीं की गई है, और जो नियुक्तियॉ इस अवधि में अध्यापक पद पर की भी गई थी, शासन द्वारा उन्हें निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में आश्रितों को कैसे मिलेगा न्याय।
-द्वारा (EMIS Incharge- Purushottam Singh Verma)

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