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वंचित अभ्यर्थीयों ने ली हाईकोर्ट की शरण -

वंचित अभ्यर्थियों ने ली हाईकोर्ट की शरण-

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोर्ट के आदेश से फरवरी-मार्च 2012 में सफल घोषित हुए 2011 के टीईटी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 जुलाई नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने चन्द्रशेखर शुक्ला की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि टीईटी का परिणाम 23 नवंबर 2011 को घोषित किया गया। किन्तु कई अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं थे। तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर कई अभ्यर्थियों का परिणाम फरवरी-मार्च 2012 में घोषित किया गया। राज्य सरकार ने 30 नवम्बर 2011 को विज्ञापन निकाला। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 19 दिसम्बर 2011 रखी गयी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परिणाम कोर्ट के निर्देश पर बाद में घोषित हुआ। वे आवेदन देने से वंचित रह गये। जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देने की मांग में यह याचिका दाखिल की गयी। याची अधिवक्ता लवलेश शुक्ला का कहना है कि याची के प्रतियोगिता में शामिल होने के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचियों को भी चयन-नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है।

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