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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेसिक शिक्षा लखनऊ को निर्देश : निदेशक को बीएसएस के साथ स्कूलों का करना होगा निरीक्षण -

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेसिक शिक्षा लखनऊ को निर्देश : निदेशक को बीएसएस के साथ स्कूलों का करना होगा निरीक्षण -

Fri, 11 Jul 2014 09:56 PM (IST)

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिले के प्राइमरी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने की शिकायत पर निदेशक बेसिक शिक्षा उप्र लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को साथ लेकर स्कूलों का निरीक्षण करें और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा है कि किसी निर्देश की अपेक्षा किए बगैर स्कूलों की हालत सुधारने के कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि समयबद्ध तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बेसिक स्कूलों में जरूरी सुविधाएं दी जाएं।

कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि छह अगस्त नियत करते हुए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती तो दोनों अधिकारियों की जवाबदेही होगी। कोर्ट ने स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराई जाएं।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क से जुड़ी विधिक प्रशिक्षण ले रहे छात्रों ऐशानी सिंह, आयुषी कुमार, पल्लवी आदि छात्र-छात्राओं की जनहित याचिका पर दिया है। याचियों की एक टीम ने जिले के बेसिक स्कूलों का निरीक्षण किया और पाया कि विद्यालयों के भवन जर्जर हालत में हैं। बिजली, पानी, फर्नीचर आदि सुविधाएं नहीं हैं।

 शौचालय नहीं हैं, कहीं हैं भी तो उपयोग लायक नहीं है। याचियों ने रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तथा जिले के प्राइमरी स्कूलों की हालत में सुधार लाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं |

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