शिक्षकभर्ती : धीमी प्रगति पर कई बीएसए को फटकार -
१-विशेष सचिव बेसिक शिक्षा और एससीईआरटी निदेशक ने की वीडियो कांफ्रेन्सिंग
२-नये फार्मों की बिना अनुमति के फीडिंग नहीं
३-नये साफ्टवेयर के आधार पर हो रही डाटा फीडिंग
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विवेक वार्ष्णेय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने एक-एक जिले के बीएसए से बात की। कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर बीएसए को फटकार भी लगाई गई। सभी बीएसए को डाटा फीडिंग का काम जल्द पूरा करने को कहा गया।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली बार वर्ष 2011 में विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए गए थे। उस समय भर्ती का मानक टीईटी मेरिट पर रखा गया, लेकिन वर्ष 2012 में सत्ता बदलने के बाद टीईटी के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का मानक कर दिया गया। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती करने का आदेश हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से भी टीईटी मेरिट पर भर्ती का ही आदेश हुआ। राज्य सरकार को अब इसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती करनी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वर्ष 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने का निर्देश दिया था। अब इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) से मिले नए सॉफ्टवेयर पर डालना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के बीएसए ने बताया कि पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदकों के पते का कॉलम नहीं था, लेकिन नए में है। इससे वह पुराना डाटा नहीं ले रहा है। इसलिए पता फीड करने का काम चल रहा है।
साभार : अमरउजाला
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