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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

MRITAK ASHRIT : बड़ी राहत मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए समय सीमा में छूट

MRITAK ASHRIT : बड़ी राहत मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए समय सीमा में छूट

लखनऊ । प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के दौरान मृत कर्मचारियों और अधिकारियों के आश्रितों को तय समय सीमा में नौकरी देने के मामले में छूट देने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने इस संबंध में सोमवार को संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। 

सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को इस शासनादेश से अवगत करा दिया गया है। नियमावली के अनुसार सरकारी सेवक (कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक) की मृत्यु की तारीख से पांच साल के भीतर यदि कोई मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसको मृतक आश्रित कोटे में नौकरी दी जाएगी। इस बारे में संबंधित विभाग स्वयं फैसला कर सकेगा। लेकिन पांच साल की तय समय सीमा में भी किसी विशिष्ट कठिनाई के कारण मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसे देरी का औचित्य तथ्यों के साथ सुबूत के तौर पर पेश करना होगा, जिससे नौकरी देने के बारे में कार्यवाही की जा सके। विभाग ऐसे आवेदन को अपनी राय के साथ कार्मिक विभाग को भेजेंगे। विभाग इसे मुख्यमंत्री के पास फैसले के लिए भेजेंगे। 

' ऐसे मामले कार्मिक विभाग के जरिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे.

' अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने शासनादेश जारी किया .

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