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EDUCATION, CHILDREN : गरीब बच्चों को 12वीं तक निशुल्क शिक्षा देने की तैयारी

EDUCATION, CHILDREN : गरीब बच्चों को 12वीं तक निशुल्क शिक्षा देने की तैयारी

निजी स्कूलों में कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) व वंचित समूह के बच्चों को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा मिल सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) में बदलाव करने पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। सरकार के इस कदम से लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से स्थाई अधिवक्ता जसमीत सिंह ने गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की तरफ से दाखिल जनहित याचिका के जवाब में यह जानकारी दी। याचिका में ईडब्ल्यूएस श्रेणी व वंचित के बच्चों को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन करने की मांग की गई है। मौजूदा समय में सिर्फ आरटीई के कहत 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अधिवक्ता सिंह ने कहा, याचिकाकर्ता की मांग जायज है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर तय कर दी।

याचिकाकर्ता की मांग और तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल पीठ से आरटीई कानून की धारा 12 (1)(सी) में संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा, इसके तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को सिर्फ 8वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अग्रवाल ने पीठ को बताया कि कई निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए शुल्क देने के लिए कह रहे हैं।

तो पूरा नहीं होगा मकसद

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पीठ को बताया कि यदि शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव कर ईडब्ल्यूएस व वंचित समूह के छात्रों के लिए 12वीं तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया तो इस कानून का मकसद पूरा नहीं होगा।

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