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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

PROMOTION, ALLAHABAD HIGHCOURT, STAY : टीईटी की अनिवार्यता ने रोकी शिक्षकों की पदोन्नति, हाईकोर्ट का आदेश, पदोन्नति में शिक्षक का टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी परिषद सचिव का बीएसए को निर्देश प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित

PROMOTION, ALLAHABAD HIGHCOURT, STAY : टीईटी की अनिवार्यता ने रोकी शिक्षकों की पदोन्नति, हाईकोर्ट का आदेश, पदोन्नति में शिक्षक का टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी परिषद सचिव का बीएसए को निर्देश प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित हो गई है। शिक्षकों के प्रमोशन में टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता का आदेश होने के बाद परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की जिले में वास्तविक संख्या में से अंतर जिला तबादले के विज्ञापित पदों का छोड़कर शेष पदों पर पदोन्नति करने के आदेश जारी हुए थे। परिषद सचिव ने 28 मार्च, 2018 को जारी आदेश में कहा था कि बीएसए यह प्रक्रिया एक माह में पूरी कर लें।


सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली पदोन्नति तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर कहा है कि प्राइमरी से जूनियर स्कूलों में होने वाली पदोन्नतियों को रोक दिया जाए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को फैसला सुनाया है कि जूनियर स्कूल में पदोन्नति के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूल के शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

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