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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI, TEACHER VACANCY : हाईकोर्ट ने दिया प्रशिक्षु अध्यापकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का आदेश, कोर्ट ने कहा कि यदि उक्त अभ्यर्थियों के पद अभी रिक्त हैं या कुछ पद रिक्त हैं तो याचीगण को उस पर नियुक्ति दी जाए।

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI, TEACHER VACANCY : हाईकोर्ट ने दिया प्रशिक्षु अध्यापकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का आदेश, कोर्ट ने कहा कि यदि उक्त अभ्यर्थियों के पद अभी रिक्त हैं या कुछ पद रिक्त हैं तो याचीगण को उस पर नियुक्ति दी जाए

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ । हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 72,725 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती में चयनित हो चुके ऐसे अभ्यर्थियों को जो जूनियर हाईस्कूल की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में भी चयनित हैं, को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि यदि उक्त अभ्यर्थियों के पद अभी रिक्त हैं या कुछ पद रिक्त हैं तो याचीगण को उस पर नियुक्ति दी जाए। सुरेंद्र कुमार और 15 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने यह आदेश दिया।

याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और नवीन शर्मा ने पक्ष रखा। याचीगण बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा, बलरामपुर, भदोही, सहारनपुर, बिजनौर आदि जिलों के हैं। उनका कहना था कि 72,825 प्रशिक्षु अध्यापक भर्ती के लिए उनका चयन हो गया और वह प्रशिक्षण के बाद प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने भी लगे।

इस बीच 11 जुलाई 2013 को प्रदेश सरकार ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। याचीगण ने इसमें भी आवेदन किया और चयनित हो गए।

इस बीच जूनियर हाईस्कूल की नियुक्ति को लेकर मामला अदालत में चला गया जिसे देखते हुए उन्होंने अपने मूल दस्तावेज वापस ले लिए। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला था।

अदालत से मामला समाप्त होने के बाद याचीगण ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रत्यावेदन दिया था, मगर उनको नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि याचीगण ने सहायक अध्यापक पद का वेतन नहीं लिया है और न ही उनकी सर्विस बुक तैयार की गई है।

दस्तावेजों का सत्यापन भी नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ अदालती विवाद के कारण अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। इस परिस्थिति में याचीगण को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने पर विचार किया जाए।

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