STAY, ALLAHABAD HIGHCOURT, SAMAYOJAN : शिक्षक समायोजन पर लगी रोक बढ़ी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों के समायोजन पर लगी रोक 14 सितंबर तक बढ़ा दी
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों के समायोजन पर लगी रोक 14 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व अधिवक्ता शिवेंद्र ओझा को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने गत 31 जुलाई को सरकार वकील को विभाग से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोई जानकारी न सामने आने पर कोर्ट ने अगली तारीख तक के लिए शिक्षकों के समायोजन या तबादले को लागू करने पर रोक लगा दी।
अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि नियमों व कानून के विपरीत शिक्षकों के समायोजन व स्थानातंरण किए जा रहे हैं। नियमानुसार विज्ञान, गणित व कला विषय के अलग अध्यापक होने चाहिए लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर शिक्षकों का समायोजन कर रही है।
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