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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

BILL, TREASURY : 31 मार्च तक स्वीकार होंगे ट्रेजरी में बिल, राज्य सरकार ने पिछले साल मार्च में प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेंट व्यवस्था लागू की थी।

BILL, TREASURY : 31 मार्च तक स्वीकार होंगे ट्रेजरी में बिल, राज्य सरकार ने पिछले साल मार्च में प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेंट व्यवस्था लागू की थी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : इस बार कोषागारों में सरकारी विभागों के बिल 25 मार्च की बजाय 31 मार्च तक स्वीकार किये जाएंगे। लिहाजा वित्त विभाग ने सभी आहरण व वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में सभी बिल हर हाल में 31 मार्च तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने पिछले साल मार्च में प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेंट व्यवस्था लागू की थी।

इस सिलसिले में 15 मार्च 2016 को जारी शासनादेश में कहा गया था कि कोषागारों में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सरकारी विभागों के बिल 25 मार्च तक प्रस्तुत कर दिये जाएं। इसके बाद पेश किये जाने वाले बिल का परीक्षण नहीं होगा। इस साल विधानसभा चुनाव के कारण कई विभागों के लिए आवश्यक भुगतान से जुड़े बिल 25 मार्च तक कोषागारों में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। लिहाजा शासन ने तय किया है कि इस साल कोषागारों में बिल 31 मार्च तक स्वीकार किये जाएंगे।

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