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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

CHILD PROTECTION : सीसीटीवी, जीपीएस से लैस हों स्कूल बसें, बच्चों की हिफाजत को सीबीएसई ने जारी किया फरमान

CHILD PROTECTION : सीसीटीवी, जीपीएस से लैस हों स्कूल बसें, बच्चों की हिफाजत को सीबीएसई ने जारी किया फरमान

पिछले महीने उत्तर प्रदेश में एटा के दर्दनाक स्कूल बस हादसे के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर नींद से जागा है। उसने स्कूल बस से विद्यालय जाने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर ताजा दिशा- जारी किया है। सीबीएसई ने दिया है कि बच्चों को घर से स्कूल लाने व ले जाने वाली बसों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक) लगे होना चाहिए। इसके तहत स्कूल बसों की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तय होनी चाहिए। उसने चेताया है कि इन ों का पालन नहीं होने पर विद्यालय प्रबंधन और प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। स्कूल की मान्यता भी रद हो सकती है।

सीबीएसई ने यह कदम मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पर उठाए हैं। एटा स्कूल बस हादसे में 12 मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत से आहत जावड़ेकर ने सीबीएसई को जरूरी कदम उठाने का दिया था। ताजा दिशा- के अनुसार, स्कूली बसों के खिड़की के शीशे ठीक तरीके से बंद होने चाहिए। इनमें अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित करने वाले स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हर स्कूल बस में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए। स्कूल वाहन को हर हाल में चालू हालत में होना चाहिए। यानी खराब या खटारा वाहनों का स्कूल बस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सीबीएसई के के मुताबिक, बसों में अलार्म बेल और साइरन भी जरूर लगे होने चाहिए।

🔵 स्कूली वाहनों की अधिकतम स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा न हो,

🔴. उल्लंघन होने पर रद हो सकती है स्कूल की मान्यता

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