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ALLAHABAD HIGHCOURT : चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर कोर्ट का नहीं होगा हस्तक्षेप, संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) कोर्ट को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है - इलाहाबाद हाईकोर्ट

ALLAHABAD HIGHCOURT : चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर कोर्ट का नहीं होगा हस्तक्षेप, संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) कोर्ट को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है - इलाहाबाद हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जब एक बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो दायर याचिका में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) कोर्ट को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। न्यायालय ने कहा कि यदि चुनावी प्रक्रिया में कोई निर्णय गलत आता है तो निर्णय से व्यथित व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को जनप्रतिनिधित्व की धारा के तहत चुनाव बाद चुनाव याचिका के जरिए उसे चुनौती दे। यह निर्णय न्यायमूर्ति वीके शुक्ल व न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने नील कुमार नितिन की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

याचिका दायर कर निर्वाचन अधिकारी कानपुर नगर के एक फरवरी 2017 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा याची के कैंट विधानसभा क्षेत्र कानपुर नगर से उसके नामांकन को निरस्त कर दिया गया था। याचिका के विरोध में चुनाव आयोग के अधिवक्ता का तर्क था कि निर्वाचन अधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग कर कमियों के आधार पर याची का नामांकन खारिज किया है। याची यदि उस खारिज आदेश से दुखी है तो चुनाव बाद उसे चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दे सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में किसी भी प्रकार के प्रश्नचिह्न् पर कोर्ट को चुनाव याचिका के अलावा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। इस कारण कोर्ट इस प्रकार के याचिकाओं को नहीं सुन सकती। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) की मंशा के विपरीत होगा।

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  1. 📌 ALLAHABAD HIGHCOURT : चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर कोर्ट का नहीं होगा हस्तक्षेप, संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) कोर्ट को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है - इलाहाबाद हाईकोर्ट
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2017/02/allahabad-highcourt-329.html

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