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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

PENSION : वेतन के 50% से ज्यादा पेंशन नहीं, समिति ने जारी किया शासनादेश, 2008 की ही व्यवस्था लागू

PENSION : वेतन के 50% से ज्यादा पेंशन नहीं, समिति ने जारी किया शासनादेश, 2008 की ही व्यवस्था लागू

लखनऊ : सरकार की वेतन समिति ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का नया निर्धारण कर दिया है। इस पेंशन का फायदा एक जनवरी, 2016 के बाद रिटायर कर्मचारियों या दिवंगत हुए कर्मचारियों के परिवार को मिल सकेगा। इसमें तय किया गया है कि पेंशन की न्यूनतम धनराशि 9000 रुपये होगी और अधिकतम धनराशि सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 फीसदी प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होगी। इसका आदेश वित्त विभाग ने शुक्रवार को कर दिया है।

इस आदेश में 2008 की वेतन समिति की सिफारिशों में दी गई उस व्यवस्था को बनाए रखा गया है, जिसमें तय किया गया था कि जो सरकारी सेवक 20 साल की सेवा पूरी करके रिटायर होते हैं, उन्हें अंतिम आहरित वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाए। अगर सरकारी सेवा दस साल से ज्यादा पर 20 साल से कम है तो

महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई, 2016 से

सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और प्रभावित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने का भी शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। यह महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2016 से मिलेगा। महंगाई भत्ते का भुगतान दो फीसदी की दर से किया जाएगा।

बढ़ी दर पर मिलेगा मुआवजा: राज्य कर्मचारियों की कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर 25 लाख, हिंसा में मौत होने पर 35 लाख रुपये, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौत होने पर 35 लाख रुपयेे, प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर 35 लाख रुपये और युद्ध में मौत होने पर 45 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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  1. 📌 PENSION : वेतन के 50% से ज्यादा पेंशन नहीं, समिति ने जारी किया शासनादेश, 2008 की ही व्यवस्था लागू
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/12/pension-50-2008.html

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