7th PAY COMMISSION : न्यूनतम मासिक पेंशन नौ हजार, शासन ने राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर पहली जनवरी, 2016 या उसके बाद रिटायर या दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण के अनुरूप आदेश किया जारी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में शासन ने राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर पहली जनवरी, 2016 या उसके बाद रिटायर या दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण के संशोधित करते हुए इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक होगी। साथ ही पहली जनवरी 2016 या उसके बाद रिटायर होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पूर्व व्यवस्था के तहत पूरी पेंशन मंजूर की गई है। पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये मासिक और अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 फीसद प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।
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📌 7th PAY COMMISSION : न्यूनतम मासिक पेंशन नौ हजार, शासन ने राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर पहली जनवरी, 2016 या उसके बाद रिटायर या दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण के अनुरूप आदेश किया जारी
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